नई दिल्ली [जासं]। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग [एएसआइ] को लाल किले के पास सुभाष पार्क में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को गिरवाने की अनुमति दे दी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के आदेश के बावजूद अवैध मस्जिद का निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे।
http://www.jagran.com/news/national-subhash-park-caseillegal-construction-remove-order-9520655.html
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