दैनिक जागरण,०२ नवम्बर 2008, गोरखपुर। गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी और सदर सांसद योगी आदित्यनाथ, एमएलसी वाईडी सिंह, नगर विधायक डा। राधामोहन दास अग्रवाल, महापौर अंजू चौधरी तथा पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ कैंट पुलिस ने रविवार को हत्या, डकैती तथा भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया।
आरोपियों में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, व्यापार मण्डल गोरखपुर के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर किया है।
कैंट थाने में मुकदमा शाम साढ़े चार बजे अपराध संख्या 2776/08 पर दर्ज किया गया। इस मामले में योगी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 153ए, 153बी, 143, 147, 435, 436, 427, 395, 302, 295, 295बी, 452 आईपीसी आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
बता दें कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 07 को रात आठ बजे सदर सांसद योगी आदित्यनाथ, नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल, एमएलसी डा. वाईडी सिंह, महापौर अंजु चौधरी, पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और हियुवा, भाजपा व व्यापार मंडल गोरखपुर के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष 'चेतावनी सभा' नाम से सभा कर रहे थे।
सभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वे ताजियों और मुसलिम धर्मस्थलों को जला डालने के लिए भीड़ को ललकार रहे थे। वह भी तब जबकि उस दिन शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था और शेष हिस्से में धारा 144 के तहत सभा वगैरह करने पर रोक लगी हुई थी। सभा के बाद पुलिस की मौजूदगी में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान योगी समर्थक आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे।
योगी के उकसावे पर उनके समर्थकों ने जगह-जगह मुसलमानों के मकानों, वहां खड़े वाहनों पर हमला किया और आगजनी की, जिससे भारी क्षति हुई। इसी दौरान राजघाट थाना क्षेत्र में हावर्ट बंधे पर राशिद नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने सदर सांसद व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आदेश के कई दिन बाद भी रपट दर्ज न होने पर वादी ने शनिवार को अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर रपट दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिस पर अदालत के कड़े रुख के बाद पुलिस ने रपट दर्ज करने की कार्रवाई की है।
आरोपियों में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, व्यापार मण्डल गोरखपुर के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर किया है।
कैंट थाने में मुकदमा शाम साढ़े चार बजे अपराध संख्या 2776/08 पर दर्ज किया गया। इस मामले में योगी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 153ए, 153बी, 143, 147, 435, 436, 427, 395, 302, 295, 295बी, 452 आईपीसी आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।
बता दें कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 07 को रात आठ बजे सदर सांसद योगी आदित्यनाथ, नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल, एमएलसी डा. वाईडी सिंह, महापौर अंजु चौधरी, पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और हियुवा, भाजपा व व्यापार मंडल गोरखपुर के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष 'चेतावनी सभा' नाम से सभा कर रहे थे।
सभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे थे। वे ताजियों और मुसलिम धर्मस्थलों को जला डालने के लिए भीड़ को ललकार रहे थे। वह भी तब जबकि उस दिन शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा था और शेष हिस्से में धारा 144 के तहत सभा वगैरह करने पर रोक लगी हुई थी। सभा के बाद पुलिस की मौजूदगी में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान योगी समर्थक आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे।
योगी के उकसावे पर उनके समर्थकों ने जगह-जगह मुसलमानों के मकानों, वहां खड़े वाहनों पर हमला किया और आगजनी की, जिससे भारी क्षति हुई। इसी दौरान राजघाट थाना क्षेत्र में हावर्ट बंधे पर राशिद नामक युवक की हत्या कर दी गई थी।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने सदर सांसद व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आदेश के कई दिन बाद भी रपट दर्ज न होने पर वादी ने शनिवार को अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर रपट दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिस पर अदालत के कड़े रुख के बाद पुलिस ने रपट दर्ज करने की कार्रवाई की है।
न डरेंगे न भागेंगे: योगी
मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर सदर सांसद योगी आदित्य नाथ ने जागरण से कहा कि इस्लामिक आतंकवाद हमसे घबराया हुआ है। कुछ लोग हमें परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर हमारे खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराने में सफल हो गए हैं लेकिन इससे न तो हम डरेंगे और न ही भागेंगे। हमें कोर्ट और कानून पर पूरा भरोसा है।
कोर्ट के समक्ष सही तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य और असत्य की लड़ाई में हमारी विजय सुनिश्चित है।
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