Wednesday, August 6, 2008

आंध्र प्रदेश: मुसलमानों को आरक्षण मिला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में मुसलमानों को चार फीसदी आरक्षण देने के सरकार की आज सशर्त अनुमति दे दी।
मुख्य न्यायधीश के. जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल की खण्डपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि आंध्र प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को चार फीसदी आरक्षण की सुविधा तब तक दी जा सकती है जब तक इस मामले पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ इस मामले पर गौर कर रही है।
इस साल मई में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को काउंसिलिंग जारी रखने की अनुमति दी थी लेकिन कॉलेजों में प्रवेश में धर्म अधारित आरक्षण पर रोक लगायी थी।
याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि इस तरह का आरक्षण संविधान के खिलाफ है इसलिए राज्य सरकार का मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला असंवैधानिक और गैरकानूनी है।सरकारी वकील ने अपने जबाव में कहा कि सरकार के आदेश में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है और अगर प्रवेश प्रक्रिया को अनुमति नहीं दी गयी तो समूची प्रवेश प्रक्रिया बाधित होने की आशंका है। क्योंकि काउंसिलिंग का काम पूरा हो चुका है।
इस पर उच्चतम न्यायालय ने सशर्त प्रवेश की अनुमति देते हुए कहा कि इन प्रवेशों की वैधता उच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ के निर्णय पर निर्भर करेगी। (IBN७, 05 अगस्त २००८)

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